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पंजाबी गायक सरबंस प्रतीक और सुख खरोड समेत चार को अंतरिम जमानत

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चंडीगढ़। नए कृषि कानूनों को लेकर भारत बंद के दौरान किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे पंजाबी गायक सरबंस प्रतीक और सुख खरोड समेत चार को जिला अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई है। अदालत ने सभी को जांच में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीआरपीसी की धारा 439 के प्रावधानों का पालन करने का भी निर्देश दिया है। बीते 11 दिसंबर को अदालत ने उन्हें 15 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत दी थी। साथ ही चंडीगढ़ पुलिस को जवाब दायर करने के लिए नोटिस भी जारी किया था। मंगलवार को पुलिस के जवाब के बाद सभी को अंतरिम जमानत मिल गई।
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दरअसल, 8 दिसंबर को सेक्टर-34 में गुरुद्वारे के सामने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस ने भाजपा कार्यालय का घेराव करने के आरोप में पंजाबी गायक सरबंस प्रतीक और सुख खरोड समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
बचाव पक्ष के वकील सुखचरण सिंह ने याचिका में तर्क देते हुए कहा कि एफआईआर में पुलिस ने सभी पर भड़काऊ नारे लगाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा है कि इनके हाथों में डंडे, भाले और हथियार थे। वकील ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है। उनके क्लाइंट से न तो किसी प्रकार की कोई रिकवरी हुई है और न ही किसी पुलिसकर्मी को कोई हानि पहुंची है। सभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे।
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वहीं, बचाव पक्ष के दूसरे वकील विक्रम वोहरा ने कहा कि पुरुषों, बच्चों और महिलाओं के साथ लगभग 700 लोग सेक्टर-34 गुरुद्वारा के सामने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल थे। जैसे ही वह सेक्टर-33 भाजपा कार्यालय की तरफ मार्च निकाल रहे थे तो पुलिस ने उन पर जानबूझकर लाठीचार्ज कर दिया। इसमें काफी लोग जख्मी हुए। उसके बाद भी समर्थकों ने पुलिस पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सेक्टर 34 थाना पुलिस ने उन पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 269 और 270 के तहत मामला दर्ज किया था।
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