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दावा हवाहवाईः अगला स्टेशन कौन सा, ट्रेन में नहीं देता है सुनाई

Sun, 22 Dec 2019 06:13 PM IST
ajay kumar दीपक शाही, अमर उजाला, चंडीगढ़ (जीरकपुर)
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Social media
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रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुनाई देने वाली अनाउंसमेंट राजधानी ट्रेन की तरह चंडीगढ़-नई दिल्ली शताब्दी में सुनाई नहीं देती। उत्तर रेलवे ने दावा किया था कि मेट्रो की तर्ज पर राजधानी, शताब्दी व दुरंतों जैसी ट्रेनों में इनफार्मेशन अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया गया है, इस सिस्टम की मदद से पैसेंजर को पता चल जाएगा कि अगला स्टेशन कौन सा होगा और कितनी देर में आएगा। 

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यह भी बताया जाएगा कि पिछला स्टेशन कौन-सा था और ट्रेन तय वक्त पर चल रही है या नहीं। इस रूट पर सिर्फ कालका-नई दिल्ली शताब्दी में ही यह सिस्टम लगाया गया है। सूत्रों से पता चला है कि सिस्टम को चलाने के लिए ट्रेंड स्टाफ की जरूरत थी पर कमी के चलते इसे चंडीगढ़-नई दिल्ली शताब्दी में से इसे हटा लिया गया है।

जिम्मेदारी किसकी, सबने पल्ला झाड़ा 
चंडीगढ़-नई दिल्ली शताब्दी में अनाउंसमेंट सिस्टम के संबंध में सिग्नल एंड टेलीकॉम ब्रांच के सीनियर डिवीजनल ऑफिसर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह हमारा काम नहीं है, इस संबंध में कामर्शियल वाले ही बेहतर बता सकते हैं। जब अंबाला के कामर्शियल सेक्टर के डीसीएम विमल कालरा से बता की तो उन्होंने बताया कि इनफार्मेशन अनाउंसमेंट सिस्टम टेलिकॉम ब्रांच देखती है, यह वही बता सकते हैं, इसकी जानकारी सोमवार तक दे पाउंगा। वहीं अंबाला के डीआरएम ने बताया कि यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर शताब्दी में अनाउंसमेंट सिस्टम नहीं है तो जांच के बाद इसे लगवाया जाएगा।   
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अनाउंसमेंट सिस्टम में सुनते हैं ये संदेश

  • ट्रेन में यात्रा के दौरान कैटरिंग करने वाले वेटर को टिप न दें। अगर वेटर टिप मांगे तो उसकी शिकायत करें। 
  • ट्रेन में धूम्रपान और शराब का सेवन करना मना है। अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  • स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने में रेल यात्री सहयोग करें। यात्रा के दौरान ट्रेन की बोगी से लेकर स्टेशन परिसर को साफ-सुथरा रखने में रेलवे का सहयोग करें।
  • पीने के पानी की बोतल का इस्तेमाल करने के बाद उसे क्रश कर दें।
  • डिब्बे की साफ-सफाई के लिए ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग स्टॉफ से संपर्क करें।
  • ट्रेन के अंदर या फिर स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने वालों पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगया जा सकता है।
  • ट्रेन के अंदर इमरजेंसी खिड़कियों के बारे में पहले से जानकारी हासिल कर लें।
  • ट्रेनों की आवागमन सबंधी जानकारी के लिए 139 और यात्रा के दौरान किसी भी शिकायत के लिए 138 डॉयल करें।
  • सुरक्षा संबंधी किसी शिकायत के लिए 182 डॉयल करें।
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