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3,522 ईटीटी शिक्षकों को राहत, अब इस उम्र तक बढ़ गई भर्ती सीमा

Tue, 04 Apr 2017 09:27 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को पंजाब में 3522 ईटीटी शिक्षकों की भर्ती को लेकर अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अब ईटीटी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 के स्थान पर 42 साल होगी।
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यह फैसला 38 याचिकायों का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट की जस्टिस जयश्री ठाकुर ने सुनाया है।  सरकार ने ही पंजाब स्टेट एजुकेशन क्लास-3 (प्राइमरी स्कूल काडर) सर्विस रूल्स-1997 के तहत आवेदन के लिए आयु सीमा 18 से 42 साल तय की है।

यह एक स्पेशल लॉ है, जिसकी नोटिफिकेशन जून 1998 में कर दी गई थी। पंजाब सिविल सर्विसेस (जनरल एंड कॉमन कंडीशन ऑफ सर्विसेस) रूल्स-1994 हैं, जिसमें अधिकतम आयु सीमा 37 साल है।  
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हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि जब विषय में स्पेशल लॉ है तो उसके होते हुए जनरल लॉ के प्रावधान लागू नहीं किए जा सकते हैं। पंजाब सरकार ने दिसंबर 2015 में ईटीटी के 3522 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन के लिए आयु सीमा 18 से 37 साल तय की गई थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। 
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ये तर्क सुनने के बाद मिली राहत

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर बताया था कि सरकार ने 1997 में पंजाब स्टेट एजुकेशन क्लास-3 (प्राइमरी स्कूल काडर) सर्विस रूल्स-1997 के तहत आवेदन के लिए आयुसीमा 18 से 42 साल तय की है।

यह एक स्पेशल लॉ है, जिसे की 1994 के जनरल लॉ पर तरजीह दी जाती है। ऐसे में जब स्पेशल लॉ मौजूद है तो उसे लागू किया जाना चाहिए। वहीं, पंजाब सरकार ने इसका विरोध किया था।

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद तय कर दिया है कि जब स्पेशल लॉ है तो उसे जनरल लॉ पर तरजीह दी जा सकती है। ऐसे में नियुक्ति के लिए जो अधिकतम आयु सीमा 37 साल तय की गई है, सही नहीं है।

स्पेशल लॉ के तहत 42 साल की आयुसीमा निर्धारित कर दी गई है तो उसे ही मान्य माना जाना चाहिए न कि उससे पहले के रूल के अनुसार आयु सीमा तय की जाए। हाईकोर्ट ने यह याचिकाएं स्वीकार करते हुए इस विज्ञापन की शर्तों को स्पेशल रूल्स के अनुसार सही नहीं पाया है। 
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