अदालत से बाहर आते हुए आईजी परमराज सिंह उमरानंगल
बरगाड़ी बेअदबी मामले से संबंधित कोटकपूरा गोलीकांड की घटना में गिरफ्तार आईजी परमराज सिंह उमरानंगल को 7 दिन के पुलिस रिमांड के बाद मंगलवार को स्थानीय जेएमआईसी एकता उप्पल की अदालत में पेश किया गया। एसआईटी ने आईजी को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आग्रह किया। अदालत ने उन्हें 12 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
बहिबलकलां गोलीकांड मामले में गिरफ्तार पूर्व एसएसपी चरनजीत सिंह शर्मा की तरह अदालत ने आईजी उमरानंगल को भी फरीदकोट जेल भेजा था। जेल विभाग ने सुरक्षा कारणों के चलते उन्हें फरीदकोट से पटियाला शिफ्ट कर दिया है। एसआईटी ने जस्टिस रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बीती 18 फरवरी को आईजी परमराज सिंह उमरानंगल को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था।
अगले दिन 19 फरवरी को उन्हें फरीदकोट अदालत में पेश करके चार दिन का पुलिस रिमांड लिया था और 23 फरवरी को दोबारा पेश करके तीन दिन के रिमांड में बढ़ोतरी कराई गई। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद मंगलवार दोपहर आईजी उमरानंगल को जेएमआईसी की अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
शिअद के पूर्व विधायक से आज होगी दोबारा पूछताछ
एसआईटी ने कोटकपूरा गोलीकांड मामले में तत्कालीन कोटकपूरा के विधायक व शिअद जिलाध्यक्ष मनतार सिंह बराड़ को पूछताछ के लिए दोबारा तलब किया है। एसआईटी ने उन्हें 27 फरवरी बुधवार को फरीदकोट कैंप ऑफिस में पेश होने के लिए समन जारी कर दिए है। इससे पहले एसआईटी ने पिछले साल 9 नवंबर 2018 को फरीदकोट कैंप ऑफिस में पूछताछ की थी। जस्टिस रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट में उस समय कोटकपूरा का प्रतिनिधित्व करने वाले मनतार सिंह बराड़ की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे।