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वोटर कार्ड नहीं है तो भी आपके लिए गुड न्यूज

Thu, 03 Apr 2014 09:30 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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मतदान के दिन जो व्यक्ति किसी कारण से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ होंगे चुनाव आयोग ने ऐसे मतदाताओं को राहत दी है। ऐसे मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज है वे वैकल्पिक पहचान दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, बैंक या डाकघर द्वारा जारी पासबुक, राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपकर्मो या पब्लिक लिमिटेड कंपनियो द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत स्वास्थय बीमा स्मार्ट कार्ड या निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची आदि के जरिए भी अपने मत का इस्तेमाल कर सकेंगे।
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वैकल्पिक पहचान दस्तावेज का करें इस्तेमाल

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि निर्वाचन आयोग देश के शत-प्रतिशत मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए प्रयासरत है। इसी के परिणाम हैं कि अभी तक पूरे देश में 97 फीसदी से भी ज्यादा लोगों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी कर चुका है। इसके अलावा आयोग ने अपने तंत्र से मतदाताओं को प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची वितरित करने के आदेश भी दिए हैं। जिसका इस्तेमाल वैकल्पिक पहचान दस्तावेज के रूप में किया सकता है। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक फोटो पहचान पत्र में लेखन या वर्तनी अशुद्वि को भी मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने पर नजरअंदाज करने के निर्देश दिए हैं।
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एनआरआई वोटर कर सकेंगे मूल पासपोर्ट का इस्तेमाल

निर्वाचक फोटो पहचान पत्र में फोटो के बेमेल होने पर मतदाता उपरोक्त बताए गई वैकल्पिक पहचान दस्तावेज को इस्तेमाल कर मत का प्रयोग कर सकता है। यदि मतदाता को किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है तो वह पहचान पत्र भी मान्य होगा बशर्ते मतदाता का नाम संबधित क्षेत्र की मतदाता सूची में हो, जहां वह मतदान करने आया है। ऐसे एनआरआई वोटर जिन्होने अपने पासपोर्ट विवरणो के आधार पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाया है, केवल अपने मूल पासपोर्ट के आधार पर ही मत का प्रयोग कर सकेंगे।
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