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Jind News: हत्यारे पति को आजीवन कारावास, 10 हजार रुपये जुर्माना, गला काट पत्नी की ली थी जान

Wed, 22 Feb 2023 05:45 PM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (पंजाब)

सार

बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशंस जज अमरजीत सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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हरियाणा के जींद में गर्दन काटकर पत्नी की हत्या करने के दोषी को एडिशनल सेशंस जज अमरजीत सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। थाना सदर नरवाना पुलिस को रोहतक निवासी संजय ने 23 अगस्त 2018 को दी शिकायत में बताया कि उसकी बहन अनिता की शादी 18 साल पहले झील निवासी मनोज के साथ हुई थी।

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शादी के बाद से ही पति मनोज शराब पीकर बहन से मारपीट करता था। इससे तंग आकर वह कई महीने तक मायके में भी रही लेकिन सामाजिक तौर पर बातचीत करके उसे ससुराल भेज दिया गया था। 23 जुलाई को मनोज की बहन के पति मुकेश ने उसे फोन पर सूचित किया कि अनीता की मौत हो गई है। जब वह झील पहुंचा तो मकान के पीछे अनीता की लाश पड़ी थी। उसके सिर और गर्दन पर चोट के निशान थे। खून भी पड़ा था। 

पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्जकर जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशंस जज अमरजीत सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

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