फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मकान ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी गुड न्यूज पढ़ लीजिए

Sat, 17 Oct 2015 02:30 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
विज्ञापन
हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले उन हजारों लोगों को राहत मिली है, जिन्होंने अलॉटी से गैर पंजीकृत जीपीए और सब जीपीए पर मकान खरीदा है। ऐसे में अब वह मकान ट्रांसफर करा सकेंगे। लेकिन इसके लिए भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा।
विज्ञापन


बोर्ड की बैठक में एचआईजी, एमआईजी, एलआईजी एवं ईडब्ल्यूएस के मकानों के ट्रांसफर की स्थिति में जुर्माना राशि तय की गई है। एमआईजी कैटेगरी के मकान के लिए साढ़े 12 हजार रुपये का जुर्माना एक साल के लिए तय किया है।

यह राशि उस साल से कैलकुलेट होगी, जब से मकान के दस्तावेज जारी हुए हैं। इसी तरह एमआईजी जुर्माना राशि प्रति साल 10 हजार और ईडब्ल्यूएस मकानों के लिए 7500 रुपये का जुर्माना प्रति साल लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह राशि ट्रांसफर शुल्क के अलावा अलग से ली जाएगी।
विज्ञापन


63 मकान धारकों से वसूले 20 लाख 60 हजार
हाउसिंग बोर्ड की बैठक में एक माह में जिन लोगों ने तत्काल सुविधा लेकर मकान ट्रांसफर कराया है। उनसे शुल्क के तौर पर 20 लाख 60 हजार रुपये इकट्ठे हुए हैं।

बोर्ड ने सुनिश्चित किया है कि तत्काल में मकान ट्रांसफर कराने की फाइल को न तो सीईओ खारिज कर सकता है और न ही उसमें कोई देरी कर सकता है। ऐसा करने पर बोर्ड के रेवन्यू की हानि होती है।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें