चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने अपने अलॉटियों को बड़ा तोहफा दे रहा है। मामला मकानों के ट्रांसफर से जुड़ा है। बोर्ड के मकानों को ट्रांसफर करवाने के लिए अब ऑरिजनल डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। अब फोटो कॉपी से भी काम चल जाएगा। आवेदन के समय फोटो कॉपी देनी होगी।
जिस दिन मकान ट्रांसफर होगा, उसी दिन ऑरिजनल डेथ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। आरिजनल सर्टिफिकेट उसी दिन वापस कर दिए जाएंगे। किसी भी प्रकार की कमी होने पर हाउसिंग बोर्ड चंडीगढ़ के संबंधित अकाउंट अफसर को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड ने यह फैसला लोगों के हित में लिया है।