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कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा फैसला

Sun, 17 Aug 2014 03:13 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करना और 28 वर्ष की बजाए 20 वर्ष में सेवानिवृत्ति का पूरा लाभ देने की घोषणा की है।
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हरियाणा कर्मचारी महासंघ और सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर यह घोषणाएं की। कर्मचारी संघों ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं का स्वागत करते हुए उनका आभार जताया है।

28 वर्ष का कार्यकाल पूरा तो मिलेगी पेंशन

सीएम ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि 58 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारियों से विकल्प पूछा जाएगा कि कर्मचारी आगे की सेवा जारी रखना चाहते हैं या नहीं।

उन्होंने कहा कि इस समय राज्य सरकार के कर्मचारियों को 28 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने पर पूरी पेंशन का लाभ दिया जाता है। अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कर्मचारियों को 20 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने पर पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा। यह निर्णय अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू माना जाएगा।

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ड्यूटी पर मौत तो ढाई लाख अनुग्रह राशि

अब राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों की भांति तदर्थ, दैनिक वेतनभोगी और अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों और सेवा प्रदाता के माध्यम से लगे अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा के दौरान मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिवार को 2.50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।

सीएम ने राज्य सरकार द्वारा 18 जून, 2014 को अधिसूचित नियमितीकरण नीति में तदर्थ और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी सम्मिलित करने की घोषणा की। इस नीति के अंतर्गत पहले सिर्फ अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारी ही शामिल थे। इस प्रकार, स्वीकृत पदों पर लगे तदर्थ और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी इसका लाभ पहुंचेगा।

हालांकि इस नीति की बाकी शर्तों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद वेतनमानों में विसंगतियों एवं भिन्नताओं को दूर करने के लिए एक वेतन आयोग का गठन किया जाएगा।
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