बहुचर्चित पंचकूला हिंसा मामले में शुक्रवार को आरोपी हनीप्रीत कोर्ट में प्रत्यक्ष रूप से पेश हुई। मामले में आज केवल हाजरी ही लगी। जबकि पिछली सुनवाई पर हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर पंचकूला सीजेएम रोहित वत्स की कोर्ट द्वारा आरोप तय किए गए थे।
आईपीसी की धारा 145, 146, 150, 151, 152, 153 व 120-बी और इनमें से 4 आरोपियों पर इन धाराओं के अलावा आइपीसी की धारा 216 के तहत आरोप तय किए गए थे। 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुए दंगों के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी।
हनीप्रीत साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने की आरोपी है। मामले में आरोपी हनीप्रीत को सीजेएम कोर्ट से छह नवंबर को जमानत मिली थी। इससे पहले दो नवंबर को हनीप्रीत समेत 15 आरोपियों को कोर्ट ने देशद्रोह के आरोपों से मुक्त कर उन पर लगी देशद्रोह की धारा हटाई थी।