इन आरोपियों में सुरेंद्र धीमान, गुरमीत, शरणजीत कौर, गोबिंद, प्रदीप, गुरमीत, दान सिंह, सुखदीप कौर, सीपी अरोड़ा, खैराती लाल, राकेश व अन्य प्रमुख हैं। अब इन पर आईपीसी की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 व 120-बी के तहत ही सुनवाई होगी। कोर्ट ने अगली तारीख छह नवंबर तय की है।
पहले भी हटाई देशद्रोह की धारा
हिंसा मामले में इससे पहले भी दर्ज तीन अलग अलग एफआईआर में आरोपियों से देशद्रोह की धारा हटाई गई थी। मामले के करीब 40 आरोपी हैं और इनमें से कई आरोपियों को कोर्ट भगोड़ा करार दे चुकी है। जबकि कुछ के अरेस्ट वारंट जारी किए जा चुके हैं।
पंचकूला में हिंसा भड़काने की आरोपी है हनीप्रीत
हनीप्रीत पर आरोप है कि उसने डेरा समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाया था। इसके बाद ही समर्थकों ने पंचकूला में जमकर उत्पात मचाया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। पेट्रोल पंप समेत कई दफ्तरों और इमारतों को भी फूंक डाला था।