पंजाब आने वालों को अब 14 दिन होम क्वारंटीन नहीं रहना होगा। तीन जुलाई को जारी अपने आदेश पंजाब सरकार ने वापस ले लिए हैं। हालांकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से सूबे में पहुंचने वाले यात्रियों को समय-समय पर जारी एसओपी से निर्देश दिए जाते रहेंगे।
पंजाब सरकार ने तीन जुलाई को दूसरे राज्यों में आने वाले लोगों के लिए नियम सख्त कर दिए थे। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए पंजाब सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की थी। गाइडलाइन के अनुसार, दूसरे राज्य से पंजाब में आने वाले लोगों को 14 दिन होम क्वारंटीन में रहना अनिवार्य था।
साथ ही उन्हें राज्य प्रवेश के लिए सबसे पहले ई-रजिस्ट्रेशन भी करना होता था। यह आदेश अब पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा 30 सितंबर को जारी अनलॉक-5.0 संबंधी दिशा-निर्देशों के मद्देनजर वापस ले लिया है।