यह होम डिलीवरी कर्फ्यू में ढील की अवधि खत्म होने के बाद भी शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। एक्साइज विभाग की ओर से इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि होम डिलीवरी का फैसला शराब की दुकानों पर भीड़भाड़ रोकने के उद्देश्य से लिया गया है और यह फैसला राज्य में कर्फ्यू और लॉकडाउन जारी रहने तक ही लागू रहेगा।
हालांकि सरकार ने सुबह नौ बजे से दोपहर 1 बजे तक का समय शराब के ठेके खोलने का रखा है लेकिन विभिन्न जिलों में यह समय कर्फ्यू में दी जा रही ढील पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही शराब की होम डिलीवरी के लिए सभी जिलों में प्रशासन द्वारा सभी ठेकों के नंबर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिस पर कॉल कर लोग शराब के लिए ऑर्डर कर सकेंगे। ये नंबर सभी ठेकों के बाहर भी लिखे जाएंगे। हर ठेकेदार के दो कर्मचारियों को शराब की होम डिलीवरी करने की छूट होगी। इसके लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग द्वारा उन्हें कर्फ्यू पास व आईकार्ड जारी किए जाएंगे।
देसी शराब की होम डिलीवरी नहीं
कोई भी व्यक्ति दो लीटर से अधिक शराब नहीं मंगा सकेगा। फिलहाल यह तय नहीं किया गया है कि ठेकेदार के कारिंदे एक वक्त में कितनी सप्लाई एक साथ लेकर जा सकेंगे। सभी ठेकेदारों को उनके यहां से डिलीवर किए जाने वाली शराब की मात्रा का रिकॉर्ड रखना होगा, जिसकी एक्साइज विभाग द्वारा चेकिंग की जाएगी और अगर गड़बड़ी पाई गई तो ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होम डिलीवरी केवल अंग्रेजी शराब की होगी। देसी शराब की होम डिलीवरी नहीं हो सकेगी। देसी शराब सिर्फ ठेकों पर ही खरीदी जा सकेगी।