पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़
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पंजाब के तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक मोहनबीर सिंह सिद्धू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई करने व करोड़ों के घोटाले में वसूली के निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका का पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है। हाईकोर्ट ने याची की 20 फरवरी को सौंपी गई शिकायत पर पंजाब सरकार को 2 माह के भीतर फैसला लेने का आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए पटियाला निवासी नवनीत वालिया ने हाईकोर्ट को बताया कि तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक मोहनबीर सिंह सिद्घू भ्रष्ट हैं और विभिन्न घोटालों में शामिल हैं।
याची ने बताया कि वह राजकीय बहुतकनीकी संस्थान तरनतारन में प्रिंसिपल के तौर पर कार्यरत हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपये के घोटाले हैं और इस संबंध में याची ने 20 फरवरी 2023 को एक शिकायत भी सौंपी थी। इस शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
याची ने अपील की कि सिद्धू को उनके पद से हटाया जाए और विभाग में हुए घोटालों से हुए नुक्सान की भरपाई आरोपियों से की जाए। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि वह याची की सौंपी शिकायत पर उचित निर्णय लेने को तैयार हैं। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया और पंजाब सरकार को 2 माह के भीतर शिकायत पर विस्तृत आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।