पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने डेजिग्नेटिड ऑफिसर का एडीशनल चार्ज देख रहे पंजाब के सभी जिला स्वास्थ्य अधिकारियों (डीएचओ) को नोटिस जारी किया है।
लुधियाना के आरटीआई एक्टिविस्ट कुलदीप सिंह खैरा द्वारा दाखिल याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि इन चिकित्सकों को एडीशनल चार्ज से पदमुक्त किया जाए।
आज मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस रितु बाहरी पर आधारित खंडपीठ ने याची पक्ष को सुनने के बाद पंजाब सरकार और सभी डीएचओ से जवाब तलब कर लिया।
हाईकोर्ट ने मामले की आगामी सुनवाई 25 अप्रैल के लिए निर्धारित की गई है। बता दें कि पंजाब सरकार ने इन सभी अधिकारियों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत एडीशनल चार्ज दिया था।