सुखना लेक की सीढ़ियों में मृत मिली युवती के एसएमएस, व्हाट्अ एप्प चैट और विसरा रिपोर्ट न मिलने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज न करने पर चंडीगढ़ पुलिस और सीएफएसएल को नोटिस जारी कर दिया है। मोहाली के सुनील कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ये मामला उठाया है।
याचिका में कहा गया है कि 29 जुलाई 2013 को सुखना लेक पर उनकी बेटी मृत मिली थी। पुलिस ने इस मामले में डीडीआर तो दर्ज कर ली, लेकिन अभी तक इस मामले की एफआईआर दर्ज नहीं की है।
याचिका में आगे कहा गया कि जब उन्होंने पुलिस अधिकारियों के सामने मामला उठाया तो पता चला कि अभी तक इस मामले की सीएफएसएल रिपोर्ट ही नहीं आई है।