29 जनवरी को हाईकोर्ट ने मामले पर रखा था फैसला सुरक्षित
कांग्रेस पार्षद विकास सोनी ने विवाद को लेकर दाखिल की थी याचिका
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। अमृतसर नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया है। इससे पहले 29 जनवरी को हाईकोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए उपयुक्त न मानते हुए फैसला सुरक्षित रखा था।
यह याचिका कांग्रेस पार्षद विकास सोनी की ओर से दायर की गई थी, जिसमें चुनाव में धांधली कर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट के फैसला सुरक्षित रखने के बाद इस मामले में फैसला आने की उम्मीद थी। मंगलवार को हाईकोर्ट ने अपने पहले के आदेश को वापस लेते हुए इस याचिका पर दोबारा सुनवाई करने का निर्णय लिया है। अदालत ने पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी किया है। अब आने वाले दिनों में इस मामले की दोबारा सुनवाई शुरू होगी।