टॉटा डोकोमो कंपनी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मोहाली के लोक अदालत के फैसले के खिलाफ कंपनी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। लेकिन कोर्ट ने कंपनी की एप्लीकेशन खारिज कर दी है।
साथ ही कंपनी को लोक अदालत के दिए आदेश के मुताबिक साठ हजार भुगतान करने के आदेश दिए हैं। कंपनी को आदेश हैं कि उपभोक्ता के घर के पास सिग्नल मजबूत करने के लिए बूस्टर भी लगाना होगा।
फेज-6 निवासी कुलविंदर सिंह ने बताया कि वह पेशे से वकील हैं। उन्होंने कुछ समय पहले अपने एयरटेल के मोबाइल नंबर की पोर्टेबिलिटी टाटा डोकोमो में कराई थी। लेकिन उनके घर में टाटा डोकोमो कंपनी के सिग्नल नहीं आते थे। उनका मकान कंपनी के सिग्नल वाली रेंज में नहीं था।
उन्होंने इस संबंधी में शिकायत पहले कंपनी को दी। कंपनी ने अपनी तकनीकी टीम को उनके घर भेजा। लेकिन तकनीकी टीम समस्या का हल नहीं निकाल पाई।