पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
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पंजाब पुलिस के अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर के ब्योरे में केवल छोटे स्तर के अधिकारियों तक की जानकारी देने पर अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी स्तर के अधिकारियों के बारे में जानकारी सौंपने के गृह सचिव को आदेश दिए हैं। यह पुलिस अधिकारी कहां मौजूद हैं और आपराधिक केस की स्थिति क्या है, यह जानकारी 16 नवंबर तक पंजाब को हाईकोर्ट में सौंपनी होगी।
इस मामले में याची के वकील बलबीर सैनी ने कोर्ट को बताया कि पिछली सुनवाई पर पंजाब सरकार ने बताया था कि 1326 कर्मी ऐसे हैं, जिन पर आपराधिक मामला दर्ज है। सैनी ने कोर्ट को बताया कि इसमें केवल निम्न स्तर के अधिकारी हैं जो सूची सौंपी गई है उसमें पीपीएस व आईपीएस अधिकारियों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई।
इस पर हाईकोर्ट ने अब पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि सभी पुलिस अधिकारी चाहे वह किसी भी स्तर के हों उनके बारे में जानकारी दी जाए। सैनी ने हाईकोर्ट को बताया कि उप सचिव व इससे पहले मोगा के एसएसपी द्वारा दिए हलफनामे काफी विरोधाभासी हैं। एसएसपी ने माना था कि पुलिस में ऐसा कोई कर्मी नहीं जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और वो सेवा में हो, जबकि उप सचिव का हलफनामा कुछ और ही जानकारी दे रहा है।