इसी सजा के खिलाफ दोषियों ने हाई कोर्ट में अपील की थी। अपील लंबित रहते दोषियों को जमानत मिल गई थी। अब हाईकोर्ट ने इन सभी दोषियों की अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने इन्हें सुनाई गई सजा को बरकरार रखते हुए जमानत को रद्द कर जेल में डाले जाने के आदेश दे दिए हैं।
कोर्ट की टिप्पणी
अपील को सिरे से खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इन सभी के आरोपों को सही मानते हुए जो सजा सुनाई है उसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के कृत्य के आरोपियों को किसी भी किस्म से राहत नहीं दी जा सकती। इन सभी दोषियों ने महिला की हत्या कर उसे आत्महत्या साबित करने की कोशिश की थी लेकिन इस महिला के नाबालिग बेटे की गवाही पर ही इन सभी के आरोप साबित हुए हैं।