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समलैंगिक प्रेम: अवैध कस्टडी के आरोपों पर बोले युवती के परिजन-बेटी नाबालिग, हाईकोर्ट ने मांगी उम्र रिपोर्ट

Fri, 05 Jan 2024 08:12 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

याचिका दाखिल करते हुए युवती पंचकूला में अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की से प्यार करती है। पता चलने पर उस लड़की के परिजन उन्हें अलग करने का प्रयास करने लगे। प्रेमी जोड़ा दिल्ली चला गया। इसके बाद एक युवती के परिजनों ने उसके अपहरण का केस दर्ज करवा दिया। 
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo
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विस्तार
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने समलैंगिक जोड़े में से एक युवती के अभिभावकों पर उसकी अवैध हिरासत को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए युवती की आयु को लेकर रिपोर्ट सौंपने और अगली सुनवाई पर उसे पेश करने का आदेश दिया है। 
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सुनवाई के दौरान युवती के परिजनों ने बताया कि वह अभी नाबालिग है और उसका आधार कार्ड भी अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान बताया गया कि युवती अभी बिहार के किसी गांव में है।

याचिका दाखिल करते हुए युवती ने बताया कि वह पंचकूला में अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की से प्यार करती है। इस बारे में जब उस लड़की के परिजनों को पता चला तो उन्होंने याची व अपनी बेटी को अलग करने का प्रयास आरंभ कर दिया। इसके बाद याची अपनी साथी के साथ दिल्ली चली गई थी। 
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बाद में याची को पता चला कि उसकी प्रेमिका के परिजनों ने लड़की के अपहरण की शिकायत पुलिस को दी है। इस जानकारी पर दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचीं और बयान दर्ज करवाने की बात कही। याची ने बताया कि इस पर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और वहां से निकलते ही दोनों को पुलिस वाहन में वापस थाने लेकर आए। थाने में दोनों को पुलिस ने बहुत मारा है, वहां पर याची की प्रेमिका के परिजन मौजूद थे। 

इसके बाद उसके परिजन याची की प्रेमिका को अपने साथ ले गए। इसके बाद याची ने इस घटना और पुलिस की प्रताड़ना के चलते जहर खा लिया था। याची ने बताया कि उसकी प्रेमिका को उसके परिजन उत्तर प्रदेश लेकर गए हैं। उसकी प्रेमिका ने छिप कर याची की मां को फोन किया था और पूरी बात की जानकारी दी थी। 

कॉल के दौरान याची की प्रेमिका ने बताया कि उसके साथ जबरन कुछ भी हो सकता है। यदि वह याची से दूर रही तो मर जाएगी। हाईकोर्ट के समक्ष याची ने अपनी प्रेमिका की अवैध कस्टडी का मामला रखा। इस मामले में युवती के परिजनों ने उसका आधार कार्ड सौंपते हुए कहा कि युवती अभी नाबालिग है और ऐसे में सहमति संबंध में भी नहीं रह सकती। कोर्ट को बताया गया कि युवती अभी बिहार के किसी गांव में है। इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने अब पुलिस को युवती की आयु की जांच का आदेश दिया है। इसके साथ ही अगली सुनवाई पर उसे पेश करने का भी चंडीमंदिर पुलिस को निर्देश जारी किया है।

समलैंगिक जोड़े का हो मेडिकल, उम्र का पता लगाए पुलिस
मामले की सुनवाई के दौरान याची काजल और उसकी मां तथा युवती बबली के माता पिता पेश हुए। इस दौरान कोर्ट ने बबली के माता पिता से पूछा कि बबली क्यों नहीं आई तो बताया गया कि वो यूपी में अपने घर है। इस दौरान काजल ने बबली के परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए। काजल की मां ने इस रिश्ते को सही ठहराया और कहा मेरी बेटी ने अपनी दोस्त की सहायता की है। हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए काजल की मां से कहा कि आप अपनी बेटी को संभालो, इस तरह के रिश्ते का क्या मतलब है। हाईकोर्ट ने कहा, समलैंगिक जोड़े का मेडिकल हो और पुलिस उम्र का पता लगाए। 
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