हरियाणा हाईकोर्ट ने जेजेपी नेता नैना चौटाला व तीन अन्य की विधानसभा स्पीकर द्वारा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर स्पीकर व इनेलो नेता अभय चौटाला को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया गया कि केवल मीडिया रिपोर्ट को आधार बना विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता पर अपना फैसला सुनाया है।
इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने दल-बदल कानून के तहत इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। इन विधायकों में नैना चौटाला, राजदीप फौगाट, अनूप धानक, पिरथी नंबरदार और नसीम अहमद को स्पीकर ने अयोग्य करार दिया था। पहले ये इनेलो के विधायक थे तथा विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद इनमें से चार ने जेजेपी और एक ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी।
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने चार विधायकों को अयोग्य करार दिया है। एक अन्य शिकायत पर नसीम अहमद को अयोग्य करार दिया है। बिना इस्तीफा दिए इनेलो छोड़कर पहले कांग्रेस में और बाद में बीजेपी में शामिल हुए नसीम अहमद को भी सुनवाई के लिए नहीं पहुंचने पर एक्स पार्टी मानते हुए अयोग्य करार दिया गया था।