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प्रिंस हत्याकांड के आरोपी भोलू की याचिका पर हरियाणा सरकार और सीबीआई को नोटिस, जानिए मामला

Thu, 19 Sep 2019 10:45 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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सांकेतिक तस्वीर
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मासूम प्रिंस की गला रेत कर हत्या करने के आरोपी छात्र भोलू की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया गया कि करनाल के आब्जरवेशन रूम में जहां उसे रखा गया है वहां का माहौल सही नहीं है।
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इस माहौल के कारण ही उसका वजन पहले 85 किलो था, जो अब लगभग 22 किलो कम हो चुका है। जहां भोलू को रखा गया है वहां उस स्थान की क्षमता से अधिक लोग हैं जिस कारण वह हमेशा तनाव में रहने लगा है। इस तनाव के कारण ही लगातार उसका शरीर कमजोर होता जा रहा है।

भोलू के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि हाईकोर्ट उसे जमानत दे। हाईकोर्ट फिलहाल जमानत से इनकार किया तो उसके वकील ने कहा कि जब तक उसकी यह याचिका लंबित है तब तक उसे फरीदाबाद के आब्जरवेशन रूम में रखा जाए। हाईकोर्ट ने सरकार व सीबीआई को नोटिस जारी कर करनाल के सिविल सर्जन को जांच के दिए आदेश दिए है।
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सितम्बर 2017 में हरियाणा के गुरुग्राम में एक प्राइवेट स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की हत्या कर दी गई थी। पहले हत्या का शक स्कूल बस के कर्मचारी पर था लेकिन बाद में पता चला की प्रिंस की हत्या उसके स्कूल के ही एक छात्र ने की थी। इसके बाद से आरोपी छात्र नाबालिग होने के चलते आब्जरवेशन रूम में बंद है।
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