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जेबीटी भर्ती केस में हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस

Fri, 04 Mar 2016 02:11 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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court - फोटो : file
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हरियाणा में साल 2014 के दौरान एचटेट पास करने वालों ने उन्हें भी साल 2012 की जेबीटी भर्ती के खाली पड़े पदों पर आवेदन का हक मांगा है। मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा है।
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दिसंबर 2012 में 9870 शिक्षकों की भर्ती निकाली गई थी, इसके एवज में 9455 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शेष पद खाली हैं। साल 2013 के एचटेट पास उम्मीदवारों ने इन शेष पदों पर उन्हें आवेदन करने का हक मांगा था। सरकार ने इसे स्वीकृति दे दी थी।

अब वर्ष 2014 में एचटेट पास उम्मीदवारों ने सरकार की ओर से केवल वर्ष 2013 के एचटेट पास उम्मीदवारों को ही आवेदन का हक देने का फैसला रद्द करके 2014 में एचटेट पास करने वालों को भी आवेदन की छूट देने को शामिल किए जाने की मांग की है। जस्टिस दीपक सिब्बल की एकल बेंच ने सरकार को नोटिस जारी कर सात अप्रैल तक नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
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उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में एचटेट परीक्षा आयोजित नहीं हुई थी और वर्ष 2013 में एचटेट का आयोजन हुआ था। 2013 में एचटेट पास करने वालों की दलील थी कि वर्ष 2012 में एचटेट परीक्षा नहीं होने के कारण वह दिसंबर 2012 की भर्ती में आवेदन से वंचित रह गए थे।
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इसी पर सरकार से जवाब मांगा था और सरकार 2012 की भर्ती के लिए 2013 के एचटेट पास उम्मीदवारों के आवेदन मंजूर करने को राजी हो गई थी।
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