पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अभ्यर्थी से उत्तर पुस्तिका व मेरिट लिस्ट की जानकारी छिपाने पर अंबाला कैंट स्थित आर्मी भर्ती कार्यालय को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अजय तिवारी की एकल बेंच ने 17 अक्तूबर को जवाब तलब किया है।
कैथल के गांव कुलतारण के अभ्यर्थी कुलदीप सिंह ने अपने वकील प्रदीप रापड़िया के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि उसने आर्मी भर्ती की लिखित परीक्षा के अधिकतर सवालों के जवाब सही दिए थे, लेकिन उसे भर्ती नहीं किया गया।
उसने आरटीआई में अपनी उत्तर पुस्तिका व मेरिट लिस्ट की जानकारी मांगी थी, लेकिन अंबाला कैंट स्थित आर्मी भर्ती कार्यालय के सूचना अधिकारी ने यह कहते हुए सूचना देने से मना कर दिया कि यह सूचना आर्मी की ‘व्यापारिक गोपनीयता व बौधिक संपदा से संबंधित’ होने के कारण नहीं दी जा सकती।
याची के मुताबिक वह जानना चाहता है कि आखिर लिखित परीक्षा में उससे कहां चूक हुई, जिससे वह भर्ती से वंचित रह गया।
याची का तर्क है कि उत्तर पुस्तिका व मेरिट लिस्ट दिखाए जाने से सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद पर अंकुश लगेगा और लोगों का सरकार की कार्यप्रणाली में विश्वास बढे़गा। बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आर्मी भर्ती कार्यालय को 17 अक्तूबर तक जवाब दायर करने का निर्देश दिया है।