पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
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एयरपोर्ट पर कैट-3 इंस्टॉल करने और रनवे की एक्सटेंशन के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के लिए पंजाब के मुख्य सचिव, चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ को बैठक कर इसका हल निकालने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर बैठक में हल न निकले तो यह तीनों अधिकारी हाईकोर्ट में पेश होंगे। मुद्दा चंडीगढ़ में आने वाली .66 एकड़ जमीन का है। पंजाब का कहना है कि इसका खर्च चंडीगढ़ उठाए। वहीं चंडीगढ़ का कहना है कि यह ज्वाइंट वेंचर है और सभी पक्षों को खर्च उठाना चाहिए।
एयरपोर्ट के पास अवैध निर्माण पर होगी सुनवाई
सुनवाई के दौरान एयरपोर्ट के पास हुए अवैध निर्माण और वेजिटेशन को हटाए जाने का मुद्दा उठाया गया। हाईकोर्ट ने पहले यहां से अवैध अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए लेकिन बाद में जब याचिकाकर्ता संस्था के एडवोकेट पुनीत बाली ने कहा कि इनमें से कई निर्माण अवैध नहीं हैं तो हाईकोर्ट ने इस विषय पर बुधवार सुबह के बाद फिर सुनवाई करने के आदेश दिए। अब बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई होगी।