पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट भवन के चारों ओर सात फुट ऊंची दीवार बनाने के आदेश को एक हफ्ता बीत चुका है। हाईकोर्ट सुरक्षा कमेटी के आदेश को लेकर प्रशासन के अधिकारियों के बीच मची ऊहापोह की स्थिति के बाद अब गेंद गवर्नर के पाले में चली गई है।
प्रशासन के अधिकारियों की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार यह दीवार यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस के बिल्कुल खिलाफ है, इसलिए आखिरी फैसला अब गवर्नर पर छोड़ा गया है। चंडीगढ़ प्रशासन के आला अधिकारियों को हाईकोर्ट की सुरक्षा कमेटी ने चहारदीवारी बनाने के लिए सात दिन के अंदर अनुमानित लागत तैयार करने के आदेश दिए थे।
इसके बाद तीन हफ्ते के अंदर हाईकोर्ट भवन के चारों ओर दीवार बनाने को कहा गया था। आदेश के अगले ही दिन प्रशासन के अधिकारियों के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया। विशेषज्ञों से राय ली गई और फिर रिपोर्ट तैयार की गई। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में बताया गया है कि हाईकोर्ट के चारों ओर दीवार नहीं बनाई जा सकती क्योंकि यह हेरिटेज स्टेटस बिल्डिंग के नियम के बिल्कुल खिलाफ है।
अब पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासन वीपी सिंह बदनौर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय से सलाह लेने के बाद ही आखिरी फैसला लेंगे।