घायल युवक पवन की माली हालत को देखते हुए आर्थिक सहायता करने का निर्णय लिया गया। बैठक में राजेश कुमार, पवन कुमार, कुलदीप सिंह, भीम सिंह, विजेंद्र, सुमेर सिंह, प्रीतम कुमार, प्रेम सिंह, रोहतास, राकेश कुमार आदि उपस्थित थे। पंचायत में पुलिस उपाधीक्षक रणबीर सिंह ने आश्वासन दिया कि आरोपियों पर मामला दर्ज कर चार को गिरफ्तार किया गया है। सीआईए टीम अन्य हमलावरों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
गांव खेड़ी 30 सितंबर तक रहेगी धारा 144
गांव खेड़ी में युवक पर हमले के बाद दो बिरादरियों में पैदा हुए तनाव को देखते हुए जिलाधीश डॉ. जयकृष्ण आभीर ने खंड अटेली के गांव खेड़ी में 30 सितंबर तक के लिए धारा 144 लागू की है। निषेधाज्ञा के तहत गांव में जनसभा करने, किसी भी स्थान पर समूह में एकत्रित होने, शस्त्र, लाठी-डंडा आदि ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा।
पुलिस ने दस नामजद और 0 से 20 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी अश्वनी पार्षद, हेमराज पूर्व सरपंच, मुकेश और धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी को तीन दिन के रिमांड पर लिया गया है। जल्द ही अन्य आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। गांव में पुलिस बल तैनात है। स्थिति नियंत्रण में है। - रणबीर सिंह, डीएसपी।