हरियाणा सिविल सर्विसेज (एचसीएस) में खेल कोटा के तहत की जा रही भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अनमोल सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में बताया कि एचपीएससी ने एचसीएस व अलाइड सेवा के लिए चयन परीक्षा में 5 पद खेल कोटा के लिए आरक्षित थे।
एचपीएससी ने 31 मार्च 2019 को परीक्षा का आयोजन किया। इस पद के लिए आवेदन की मूल शर्त यह थी कि सरकार की खेल नीति के तहत जिसे ए ग्रेड का प्रमाण पत्र दिया गया हो, वह ही इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकता है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि प्राथमिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा के लिए 60 उम्मीदवारों को योग्य करार दिया गया है।
याची ने कहा कि उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी कि कितने लोगों को ए ग्रेड सर्टिफिकेट जारी किया गया है जिसके जवाब में बताया गया था कि केवल 13 लोगों को यह सर्टिफिकेट जारी किया गया है। ऐसे में अनिवार्य योग्यता रखने वाले केवल 13 लोग ही हैं तो कैसे मुख्य परीक्षा के लिए 60 लोगों को योग्य करार दिया गया।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जिन 13 लोगों के पास सर्टिफिकेट हैं उनमें से भी कुछ ने तो परीक्षा ही नहीं दी है। याची ने कोर्ट को बताया कि इस बाबत उसने एचपीएससी को भी कई स्तर पर शिकायत की थी लेकिन उसकी कही सुनवाई नहीं हुई। याची ने आरोप लगाया कि यह बड़ा घोटाला है और ऐसे में इस मामले में हाईकोर्ट को दखल देना चाहिए।