हरियाणा पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी (एचपीसीए) में चेयरमैन की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
अधिवक्ता एचसी अरोड़ा द्वारा दाखिल याचिका में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि चेयरमैन की नियुक्ति पर रोक लगाई जाए।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी हवाला दिया गया है। चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस अरुण पल्ली पर आधारित खंडपीठ ने नियुक्ति पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर दिया।
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल के लिए निर्धारित की है।
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के प्रकाश सिंह के मामले में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं।
सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि राज्य स्तर और जिला स्तर पर पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के चेयरमैन में रिटायर्ड जजों को रखा जाए।
राज्य के चीफ जस्टिस रिटायर्ड जजों के पैनल से किसी एक जज पर अपनी स्वीकृति का सुझाव दे सकता है।
याचिका में कहा गया है कि हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 के तहत राज्य स्तरीय पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के चेयरमैन की नियुक्ति में कोई भी विशेष व्यवस्था नहीं कर रखी है।
एक्ट के तहत आईएएस अधिकारी को भी यह जिम्मेवारी दी जा सकती है।
हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर पाया और पुलिस एक्ट में नियुक्ति की कोई विशेष व्यवस्था न होने पर आश्चर्य जताया। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को लागू करना मैनडेटरी है।