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हरियाणा ने खोला दिल्ली बॉर्डर, आवाजाही होगी सामान्य, कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन

Mon, 01 Jun 2020 10:04 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़

सार

  • सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे बाजार, रविवार को बंद रहेंगे 
  • धार्मिक स्थल व अन्य संस्थान खोलने के लिए 6 जून को फिर होगी उच्च स्तरीय बैठक
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हरियाणा बॉर्डर... - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन-5 में दिल्ली से लगी सीमाओं को खोलने के साथ ही कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक बंद को बढ़ा दिया है। एक महीने से ज्यादा समय के बाद गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद व बहादुरगढ़ सीमा पर आवाजाही सुचारु होगी। एनसीआर के जिलों में कोरोना के मामले बढ़ने पर हरियाणा ने अपनी सीमाएं सील कर दी थीं। कर्मचारियों के आवागमन पर भी प्रतिबंध था। जिससे मामला दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंचा।

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30 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन कराने के लिए रविवार देर शाम सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर लगभग ढाई घंटे बैठक हुई। जिसमें दिल्ली बॉर्डर खोलने समेत अनेक फैसले लिए गए। दिल्ली के साथ लगती सीमाओं पर सामान्य रूप से लोगों की आवाजाही बिना पास के होगी। 

हरियाणा में सभी बाजार अब सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। कोई आड इवन का फार्मूला अब नहीं होगा। रविवार को सभी बाजार बंद रहेंगे। 8 जून से धार्मिक स्थल और दूसरी संस्थाओं को खोलने को लेकर फिर से 6 जून को हरियाणा सरकार की उच्च स्तरीय बैठक होगी।
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सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित क्षेत्रों को खोलने का भी निर्णय लिया है। डीसी अपने अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा-144 के अंतर्गत व्यक्तिगत आवाजाही पर रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंध लगा सकते हैं। 

अंतरराज्यीय व अंतरजिला में लोगों व माल की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। डीसी अपने अधिकार क्षेत्र में भीड़भाड़ वाली मार्केट का आंकलन कर जरूरी प्रतिबंध लगा सकते हैं। बैठक में उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चैटाला और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी उपस्थित रहे।
 

ये भी लिए निर्णय

  • खेल गतिविधियां प्रात: 5 बजे से शुरू की जा सकती हैं, पहले 7 बजे शुरू करने के निर्देश थे। इसके अलावा खेल गतिविधियों से संबंधित पहले जारी किए गए दिशानिर्देश लागू रहेंगे।
  • कोविड-19 प्रबंधन के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों के तहत सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर होना आवश्यक है।
  • सार्वजनिक स्थानों पर (दो गज की दूरी) कम से कम 6 फीट की दूरी व्यक्तिगत तौर पर बनाए रखनी होगी। दुकानदारों को अपने उपभोक्ताओं के लिए शारीरिक दूरी को बनाए रखना सुनिश्चित करना होगा। दुकान पर एक समय पर 5 व्यक्तियों से अधिक नहीं होने चाहिए।
  • व्यापक स्तर पर लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह से संबंधित सभा के दौरान 50 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित नहीं किया जा सकता है। अंतिम संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्ति इकटठा नहीं हो सकते।
  • अगले आदेशों तक सरकार के ‘ए’ और ‘बी’ स्तर के अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति दफ्तरों में रहेगी। ‘सी’ व ‘डी’ स्तर के कर्मचारियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति होगी। आपदा प्रबंधन कानून के तहत जुर्माना प्रावधान लागू होगा।
  • अंतरराज्यीय व अंतरजिला बसों की आवाजाही की समय-सारिणी समय-समय पर परिवहन विभाग जारी करेगा। टैक्सी व कैब वर्तमान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार चलती रहेगी।
  • 8 जून 2020 से लोगों के लिए धार्मिक स्थानों पर पूजा गतिविधियां शुरू करने, होटल, रेस्तरां तथा अन्य सत्कार सेवाएं तथा शॉपिंग मॉल को खोलने संबंधित निर्णय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) आने के बाद जाएगा।
  • एक शहर से दूसरे शहर बसें चलेंगी। जिलों में अभी बस सेवा शुरू नहीं होगी।
  • गुरुग्राम, फरीदाबाद में धीरे-धीरे हालात सामान्य होंगे। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बाजार इत्यादि खोलने का निर्णय डीसी लेंगे। समय भी उन्हें ही तय करना होगा।
  • सभी सैलून व ब्यूटी पार्लर भी खोलने का फैसला लिया है, लेकिन इनके समय और दिन का फैसला संबंधित जिलों के उपायुक्त लेंगे।
  • हरियाणा के स्कूल और कालेज एक जुलाई से खुल सकते हैं। इसके लिए रिपोर्ट मंगाई जाएगी, जिसके आधार पर स्कूल खोलने का फैसला होगा।
  • फिलहाल हरियाणा के कालेज 30 जून तक और स्कूल भी इसी अवधि तक बंद रहेंगे।
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अस्पतालों में बेड आरक्षित रखने की तैयारी

कोरोना के केस बढ़ने की आशंका जताते हुए अभी से तैयारी पूरी रखने की रणनीति तैयार की गई है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सभी जिलों में अस्पतालों में बेड रिजर्व रखने के आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है।

रात आठ बजे तक खुलेंगे हरियाणा में रेस्टोरेंट
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के अनुसार बैठक में सभी रेस्टोरेंट खोलने पर भी सहमित बनी है। इन्हें कल से ही खोला जा सकेगा। इन रेस्टोरेंट में आठ बजे तक आर्डर दिए जा सकेंगे और साढ़े आठ बजे रेस्टोरेंट व होटल बंद करने का समय निर्धारित होगा। इसके बाद कोई खानपान रेस्टोरेंट में नहीं चलेगा।

रात साढे़ आठ बजे तक खुले रहेंगे शराब ठेके
हरियाणा में शराब के ठेके खोलने का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। शराब ठेकेदार सुबह अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय ठेके खोल सकते हैं, उन्हें रात साढ़े आठ बजे तक ठेके बंद करने होंगे।
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