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हरियाणा में संगठित अपराधियों की टूटेगी कमर, मकोका के तर्ज पर हकोका विधेयक पास

Sat, 07 Nov 2020 11:33 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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हरियाणा विधानसभा। - फोटो : अमर उजाला
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हरियाणा सरकार ने हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक (हकोका) को संशोधन के साथ फिर से पारित करवाया है। इस विधेयक को सरकार ने गुरुवार को वापस लिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस विधेयक में कुछ धाराओं को पहले से ही अन्य विधेयक में शामिल होने की बात कही थी। लिहाजा प्रदेश सरकार ने इसमें थोड़ा और संशोधन कर शुक्रवार को सदन में फिर से पारित करवाया। इसे अब दोबारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

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उल्लेखनीय है कि संगठित अपराध सिंडिकेट या गैंग की आपराधिक गतिविधि के निवारण और नियंत्रण हेतु व उनसे निपटान और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक मामलों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2020 पारित किया गया है। पिछले दशक में राज्य में अपराध के पैटर्न में बदलाव देखने को मिला था। 

पहले व्यक्ति विशेष अथवा समूह द्वारा जघन्य अपराध (जैसे हत्या, डकैती, अपहरण और जबरन वसूली) किए जाते थे लेकिन पिछले एक दशक में हरियाणा में गैंगस्टर और संगठित अपराध का प्रचलन हुआ है। नई उम्र के अपराधियों के गिरोहों ने एक संगठित आपराधिक उद्यम के रूप में जीवन जीना शुरू कर दिया है।
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इस तरह के अपराधी आपराधिक कानून और प्रकिया के सुधार एवं पुनर्वास संबंधी पहलुओं का भी फायदा उठाते हैं और आगे अपराध करने के लिए हिरासत से रिहा हो जाते हैं। कुछ समय में ही ये गिरोह जनता में अपनी एक डरावनी छवि बना लेते हैं। इस तरह की छवि व्यापारियों और उद्योगपतियों से सुरक्षा के बदले धन की उगाही में इन गिरोहों की मदद करती है।  

गृहमंत्री विज ने कहा कि हरियाणा राज्य में संगठित अपराध की उभरती स्थिति के मद्देनजर, यह अनिवार्य हो गया है कि राज्य में भी ऐसा कानून लागू किया जाए, जो गैंगस्टर्स, उनके मुखियाओं और संगठित आपराधिक गिरोहों के सदस्यों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करता हो। ऐसे अपराधों की आय से अर्जित संपत्ति को जब्त करने और इस अधिनियम के तहत अपराधों के मुकदमों से निपटने के लिए विशेष अदालतों और विशेष अभियोजकों की व्यवस्था करने के लिए विशेष प्रावधानों को भी लागू करने की आवश्यकता है। इसक साथ-साथ सदन में हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, पंजाब भू-राजस्व (हरियाणा संशोधन) विधेयक, हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन विधेयक भी पारित करवाया गया है।

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