हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में आईओसीएल पानीपत रिफाइनरी के पहले चरण के विस्तार के लिए तीन गांव आसन कलां, बाल जाटान और खंडरा की 350.5 एकड़ पंचायती जमीन को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पानीपत रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कांप्लेक्स पानीपत को बेचने की मंजूरी दी गई।
हरियाणा सरकार के मुताबिक आईओसीएल पानीपत रिफाइनरी आसन कलां गांव की 140 एकड़ 6 कनाल 12 मरला, बाल जाटान गांव की 152 एकड़ 2 कनाल 15 मरला व खंडरा गांव की 57 एकड़ 2 कनाल 19 मरला भूमि को बाजार कीमत 2.20 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से खरीदेगी। आईओसीएल इन गांवों के विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से राशि का भी भुगतान करेगी।
वहीं, बैठक में संचार और कनेक्टिविटी अवसंरचना नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) और ओपन एक्सेस नेटवर्क (ओएएन) के नेटवर्क को एक ही बुनियादी ढांचे को साझा करने की अनुमति दी जाएगी। यह संशोधित नीति सड़कों के किनारे नलिकाओं के माध्यम से 5जी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक रूपरेखा स्थापित करती है। इसके तहत खुदाई के कारण होने वाले बार-बार होने वाले व्यवधानों को रोकने के लिए एक ही बुनियादी ढांचे को साझा करने की अनुमति मिलती है। नई नीति के तहत यदि नोडल अधिकारी आवेदन जमा करने की तारीख से 45 दिनों के भीतर अनुमति देने या आवेदन को अस्वीकार करने में विफल रहता है तो अनुमति दी गई मानी जाएगी।
सभी मंजूरियों के लिए उपायुक्त ही एक मात्र अधिकारी होंगे। नई नीति के तहत दूरसंचार विभाग से पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त कोई भी सेवा प्रदाता या लाइसेंसधारी राज्य में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं संचार स्थापित करने, बिछाने या प्रदान करने के लिए अनुमति लेने को पात्र है।