पंचकूला, बरवाला और रायपुर रानी के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू को नियंत्रित करने के लिए मारी गई मुर्गियों के लिए हरियाणा सरकार मुआवजा देगी। यह जानकारी हरियाणा पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को दी।
हरियाणा पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन के अध्यक्ष दर्शन सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया था कि पंचकूला के डीसी ने बर्ड फ्लू को नियंत्रित करने के लिए पंचकूला, बरवाला और रायपुर रानी के पोल्ट्री फार्म की सभी मुर्गियां को मारने का आदेश दिया था। 11 जनवरी 2021 के इस आदेश पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट से अपील की गई थी।
याची ने कहा था कि यदि इनको मारना है तो पहले यह जांचना चाहिए कि यह संक्रमित हैं भी या नहीं। इसके साथ ही यदि इन्हें मारना है तो इसकी एवज में उन्हें तुरंत मुआवजा दिया जाना चाहिए। मंगलवार को हरियाणा सरकार ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को आश्वस्त किया कि संक्रमण से बचने के लिए सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
इस प्रक्रिया के पूरे होने के एक माह की अवधि के भीतर ही नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि जब दोनों इस पर सहमत हैं तो ऐसे में इस प्रक्रिया को जल्द पूरा कर हाईकोर्ट को इसकी जानकारी दी जाए।