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Haryana: पहलवान प्रेमी जोड़े की तलाश में MP पुलिस, हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार ने कहा- देंगे सुरक्षा

Sat, 26 Nov 2022 12:14 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

लड़की के पिता की शिकायत पर 9 नवंबर 2022 को अपहरण की एफआईआर दर्ज की थी। भोपाल के श्यामला हिल्स पुलिस स्टेटशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। शिकायत के अनुसार सारा 10वीं की छात्रा है और उम्र 15 साल और 10 महीने है।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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प्रेमी पहलवानों के मामले में नया मोड़ आ गया है। मध्य प्रदेश पुलिस अपहरण की एफआईआर दर्ज कर प्रेमी जोड़े की तलाश में जुटी है तो हरियाणा पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि अगर भोपाल निवासी सारा हक (16) व चरखी दादरी निवासी नवीन (27) की तरफ से आवेदन आएगा तो सुरक्षा जरूर मुहैया कराई जाएगी। प्रेमी जोड़े की सुरक्षा से जुडी याचिका पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने यह हलफनामा पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल किया है। 

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यह भी बताया कि अभी पुलिस को प्रेमी जोड़े के ठिकाने के बारे में जानकारी नहीं है। भोपाल पुलिस भी तलाश में लड़के के घर आई थी लेकिन उन्हें याची नहीं मिले। डीएसपी ने बताया कि प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट में सुरक्षा याचिका दाखिल करने से पहले हरियाणा पुलिस से मिलकर सुरक्षा की मांग नहीं की। 

केवल एक कुरियर के माध्यम से सुरक्षा की मांग को लेकर पत्र भेजा गया था। नवीन पहले से ही जया फोगाट नाम की महिला से विवाहित है। उनका विवाह 22 फरवरी 2019 को हुआ था। सुनवाई के दौरान लड़की के परिजनों ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इस मामले में अब पांच दिसंबर को सुनवाई होगी।

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भोपाल में एफआईआर दर्ज
लड़की के पिता की शिकायत पर 9 नवंबर 2022 को अपहरण की एफआईआर दर्ज की थी। भोपाल के श्यामला हिल्स पुलिस स्टेटशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। शिकायत के अनुसार सारा 10वीं की छात्रा है और उम्र 15 साल और 10 महीने है। नौ नवंबर को सुबह छह बजे वह स्टेडियम गई थी लेकिन घर नहीं लौटी।

सुरक्षा के लिए लगाई थी गुहार
सारा हक व नवीन ने सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दोनों पेशे से पहलवान हैं और एक प्रतियोगिता के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी और फिर शादी का फैसला ले लिया। 13 नवंबर को मोहाली के नयागांव की मस्जिद में मुस्लिम रीति-रिवाजों के निकाह कर लिया।

लड़की के घर वालों से जान का खतरा बताते हुए दोनों ने सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। जोड़े ने कहा कि अगर उन्हें पकड़ लिया गया तो मार दिया जाएगा। इस जोड़े ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दिया था कि यह उनका पहला विवाह है। अब नवीन की पहली पत्नी ने अर्जी दायर कर कोर्ट से फैसला लेने से पहले उसका पक्ष सुनने का आग्रह किया है।
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