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वर्टिकल और हॉरिजोंटल आरक्षण के आधार पर हरियाणा सरकार करेगी बड़े पैमाने में भर्तियां, पढ़ें

Wed, 27 Jun 2018 09:54 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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सांकेतिक तस्वीर
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हरियाणा में ग्रुप डी की भर्तियों में बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों का पिटारा खुलने वाला है। सरकार वर्टिकल और हॉरिजोंटल आरक्षण देते हुए भर्ती अभियान चलाएगी। इसके लिए सरकार ने सभी विभागों को कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाने वाली मांग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
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मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, बोर्डों के मुख्य प्रशासक व प्रबंध निदेशकों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, राज्य के मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को इस संबंध में पत्र भेज दिया है। ग्रुप-डी पदों की भर्ती के लिए नए निर्देशों अनुसार ही सभी विभाग आयोग को अपनी मांग भेजेंगे।

ऐसे मिलेगा वर्टिकल आरक्षण
मान लीजिए कि किसी काडर में 100 पद हैं, तो उसमें एससी, बीसीए और बीसीबी श्रेणी के लिए 20, 16 और 11 प्रतिशत आरक्षण होगा। यदि कुल 69 पद हैं, तो वहां 13 पद एससी श्रेणी के लिए आरक्षित होंगे। जबकि बीसीए और बीसीबी के लिए रोस्टर प्वाइंट के अनुसार 11 व 7 पदों की गणना होगी।
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हॉरिजोंटल आरक्षण का यह रहेगा पैमाना
हॉरिजोंटल आरक्षण में ईएसएम, ईएसपी, पीडब्लयूडी, स्वतंत्रता सेनानी की श्रेणियां हैं। उन्होंने बताया कि हॉरिजोंटल आरक्षण में ईएसएम श्रेणी है, जिसे आगे सामान्य व अनारक्षित के लिए 7 प्रतिशत, एससी के लिए 2 प्रतिशत, बीसीए के लिए 2 प्रतिशत और बीसीबी के लिए 3 प्रतिशत में बांटा गया है। ईएसएम के लिए रोस्टर प्वाइंट उपलब्ध  है।

हॉरिजोंटल आरक्षण संबंधित वर्टिकल आरक्षण का भाग है, जिसमें साफ कहा गया है कि यह पेरैंट श्रेणी में शामिल है और किसी भी प्रकार से इसे वर्टिकल आरक्षण के तौर पर लिया नहीं जा सकता। यदि कोई ईएसएम आवेदक बिना किसी छूट के मैरिट पर चयनित होता है तो उसे रोस्टर प्वाइंट के हॉरिजोंटल आरक्षण के तहत लिया जाएगा।

उदाहरण के तौर पर इस श्रेणी में एससी के लिए 20 पद आरक्षित हैं, जिसमें ईएसएम (एससी) के लिए दो पद होंगे जबकि ईएसएम (एससी) का एक पद मैरिट के आधार पर चयनित होगा, तब एक आवेदक का नाम मैरिट सूची के एससी उम्मीदवार की श्रेणी से हटाया जाएगा और ईएसएम (एससी)  में जोड़ा जाएगा। यदि उपयुक्त ईएसएम उम्मीदवार नहीं मिलता है तो ईएसएम के आश्रितों पर विचार किया जाएगा।

पात्र खिलाड़ियों के लिए भी हॉरिजोंटल आरक्षण
पात्र खिलाड़ियों के लिए भी हॉरिजोंटल आरक्षण है, जिसे आगे सामान्य व अनारक्षित के लिए 5 प्रतिशत, एससी के लिए 2 प्रतिशत, बीसीए के लिए 2 प्रतिशत और बीसीबी के लिए 1 प्रतिशत में बांटा गया है।  ग्रुप-डी में दिव्यांगों के लिए भी 4 प्रतिशत का आरक्षण है, जिसे आगे नहीं बांटा गया है। यदि कोई दिव्यांग सामान्य श्रेणी के खाली पद के विरुद्ध चयनित होता है तो उसे दिव्यांग कोटा में नहीं माना जाएगा। उसे सामान्य व अनारक्षित के तौर पर माना जाएगा।

 ऐसे मामलों में 4 प्रतिशत आरक्षण का कोटा रहेगा और कोटे को शेष मैरिट के आधार पर भरा जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों व नाती-पोतों इत्यादि के लिए 2 प्रतिशत का आरक्षण है और इस श्रेणी को आगे नहीं बांटा गया है। बैकलॉग एससी और बीसी में तभी लागू होगा जब आरक्षण वर्टिकल में चल रहा है और पदानुसार है।
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