हरियाणा में कोरोना से जंग के तहत अब स्थानीय निकाय क्षेत्रों में मास्क न पहनने पर 500 रुपये जुर्माने के साथ 5 मास्क भी दिए जाएंगे। यह मास्क महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों से खरीदे जाएंगे। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने इस संदर्भ में प्रदेश के सभी निकाय अफसरों को निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा सरकार ने मास्क लगाकर घरों से बाहर जाना अनिवार्य किया हुआ है।
इसके लिए तीन विभाग पुलिस, स्वास्थ्य महकमा और शहरी स्थानीय निकाय अलग-अलग लोगों के चालान कर रहे हैं। गुलहा नगर निकाय के सचिव राजेश कुमार ने बताया कि हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय के तहत नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम का स्टाफ रोजाना बाजारों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर टीमें बनाकर चालान कर रहा है।
निर्देशों के तहत अब निकायों की टीमें सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाए जाने का जो भी चालान करेंगी। उनका 500 रुपये का चालान किया जाएगा। इस चालान के साथ ही उन्हें 5 मास्क भी दिए जाएंगे। साथ ही उन्हें जागरूक किया जाएगा कि संक्रमण के दौर में मास्क उनके, उनके परिवार व ने लोगों के लिए कितना जरूरी है। निकायों की टीमों को इस तरह के चालान करने संबंधी अभियान को भी और तेज करने की भी निर्देश दिए गए हैं।