फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हरियाणा सरकार ने सैलून, ब्यूटी पार्लर और अन्य दुकानों के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

Sun, 24 May 2020 01:00 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
विज्ञापन
demo pic
विज्ञापन

हरियाणा सरकार ने शनिवार को सैलून, ब्यूटी पार्लर और अन्य दुकानों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। 

विज्ञापन


निर्देशों के मुताबिक बाजारों में दुकाने खोलते वक्त दुकानों के एंट्री प्वाइंट पर ग्राहकों के लिए  सैनिटाइजर होना,स्टॉफ द्वारा हेड कवर व एप्रिन पहनना जरूरी है। इसके अलावा, प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग से डिस्पोजेबल तौलिया या पेपर इस्तेमाल करना होगा। हर ग्राहक के बाद औजारों को 30 मिनट के लिए सैनेटाइज करना, प्रत्येक कटिंग के बाद स्टॉफ को अपने हाथ भी सैनेटाइज करने होंगे।

हरियाणा सरकार ने नगर निकाय की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले मार्केट एरिया के लिए ‘स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम’ बारे कुछ निर्देशों को स्पष्ट किया है।

दुकानों में ज्यादा भीड़ न हो, इसलिए प्रवेश-द्वार पर टोकन या अप्वाइंटमैंट सिस्टम शुरू करने, सिटिंग की जगह कम से कम एक मीटर की दूरी रखने, सभी कॉमन एरिया, फ्लोरस, लिफ्टस,लांज एरिया, सीढिय़ां, हैंड-रेल्स दिन में कम से कम दो बार एक प्रतिशत सोडियम हाइपो-क्लोराइड से किटाणुरहित करने, कारपेट और फर्श को भी अच्छी तरह से साफ रखने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन


कंटेनमेंट जोन के व्यक्ति को रात-विवाह समारोह में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एंट्री पॉइंट पर उचित जगह सैनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी। आने वाले अतिथियों की थर्मल स्क्र्तीनिंग होगी तथा स्केनर उनके माथे से 3 से 15 सैंटीमीटर दूर रखना होगा। अगर किसी व्यक्ति को 99.50 फारेनहाइट फीवर,सर्दी,जुकाम या सांस लेने में परेशानी होगी तो उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा आपसी दूरी एक मीटर से अधिक रखनी जरूरी है।

समारोह में शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। कार्यक्र्तम स्थल को साफ-सुथरा व किटाणुरहित रखना होगा , वहां पर थूकना वर्जित है। मालिक द्वारा एक नोडल-व्यक्ति की जिम्मेवारी लगाई जाएगी जो कार्यक्र्तम में सब प्रबंध देखेगा तथा समन्वय स्थापित करके रखेगा। समारोह में आने वालों के नाम, पता व फोन नंबर दर्ज करने होंगे और सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाऊनलोड होनी चाहिए।

विज्ञापन

लेकिन फरीबाद में जारी रहेगी पाबंदी 

प्रदेश सरकार से छूट मिलने के बाद भी फरीदाबाद में अभी सैलून, ब्यूटी पार्लर, मैरैज होम व बैंक्वेट हॉल खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहां रोज नए मरीज मिलने के कारण कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ रही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है। 

शहर में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। लॉकडाउन में छूट मिलने से मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। इधर सरकार के फैसले ने जिला प्रशासन की नींद उड़ा दी है। प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद भी फरीदाबाद जिला प्रशासन अपने यहां सरकार के कुछ फैसलों को लागू नहीं कर रहा है। इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति का आकलन किया जा रहा है। 

उपायुक्त यशपाल सिंह ने बताया कि शहर में पहले से चल रहे रविवार को बाजार बंद का आदेश लागू रहेगा। रविवार को बाजार की दुकानें खोलने पर कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, मैरेज होम व बैंक्वेट हॉल से प्रतिबंध हटा लिया गया है, लेकिन लगातार मरीजों के मिलने के कारण जिला प्रशासन अभी इसमें छूट देने की स्थिति में नहीं है।

डीसी यशपाल यादव ने बताया कि सरकार की तरफ से निर्देश आया है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से इस पर कुछ बैठकें की गई हैं। अभी इस निर्णय को लागू नहीं किया जाएगा। बाजार के लिए पहले दिए गए आदेश लागू होंगे व रविवार को बंदी रहेगी। 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें