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Chandigarh News: हरियाणा सरकार ने दिया पेंशनरों को झटका, एडवांस के बदले रिकवरी के आदेश

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जून 2024 से वसूली, अगले साल से कम मिलेगी पेंशन
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने हजारों पेंशनरों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मियों से पेंशन फंड से लिए एडवांस (कम्यूटेड वैल्यू) की रिकवरी के आदेश दे दिए हैं। इसकी शुरुआत भी 6 महीने पहले जून 2024 से की जाएगी। यह वसूली किस्तों में होगी। ऐसे में इन पेंशनरों को अब जनवरी 2025 से कम पेंशन मिलेगी। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ने प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल और राज्य सरकार के ट्रेजरी एवं लेखा विभाग के महानिदेशक को पत्र लिखा है। आदेशों के अनुसार पेंशन वितरित करने वाले बैकों को पेंशन के कम्यूटेड वैल्यू की वसूली तुरंत फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है, जिसे पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोक दिया था।
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गौर हो कि जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं तो ईपीएफ का वह पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा जरूरत के हिसाब से वह पेंशन फंड का भी कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं, जिसे कम्यूटेड वैल्यू कहा जाता है। अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी यह रकम निकालता है तो उसकी रिकवरी के लिए सरकार उसकी पेंशन में कटौती कर देती है। पेंशन की यह कटौती एडवांस ली गई रकम के बदले ब्याज समेत सरकारी खजाने में जमा होती रहती है। सेवानिवृत्ति के बाद जिन कर्मचारियों ने पैसा ताे लिया लेकिन उसकी भरपाई के लिए पेंशन में कटौती नहीं हुई। इसलिए अब सरकार ऐसे कर्मचारियों की पेंशन से हर महीने किस्तों के रूप में यह भरपाई करेगी।
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