हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के दौरान दिव्यांग कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सभी नियमित, अनुबंध और दैनिक वेतन आधार पर कार्यरत 50 प्रतिशत या इससे अधिक शारीरिक व दृष्टिहीन दिव्यांग कर्मचारी घर से कार्य कर सकेंगे। इस अवधि को सभी उद्देश्यों के लिए ड्यूटी के रूप में माना जाएगा। ऐसे कर्मचारी जहां तक आवश्यक हो घर से ही कार्य करेंगे, वे कार्यालय से छुट्टी भी ले सकते हैं। इस अवधि को डयूटी के रूप में माना जाएगा।
सरकार ने 8 मई 2020 को कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए दिव्यांगजन के बचाव और सुरक्षा हेतु दिशा-निर्देश जारी किए थे। जिसके तहत गंभीर रूप से दिव्यांग को कार्यालयों में उपस्थित होने से छूट दी गई थी। इस पर पुनर्विचार करते हुए सरकार ने अब नए निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, डीसी, बोर्ड, निगमों के सभी प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ को पत्र जारी कर इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने को कहा है।