विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो भी आप मतदान कर सकते हैं। चुनाव आयोग आयोग द्वारा निर्धारित किए गए वैकल्पिक पहचान पत्रों के जरिए भी मतदान करने की व्यवस्था की है। लेकिन मतदाता सूची नाम होने पर ही वोट का अधिकार मिलेगा।
इन दस्तावेजों को दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं।
. पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड
. केंद्र, राज्य सरकार और पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र
. बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
. एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
. श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थय बीमा स्मार्ट कार्ड
. फोटोयुक्त पैंशन दस्तावेज, मनरेगा जाब कार्ड
. चुनाव मशीनरी द्वारा जारी की गई प्रमाणित फोटो वोटर स्लिप