आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी डा. एसएस फुलिया ने जिला सचिवालय के सभागार में अफसरों के साथ शनिवार को बैठक की। इस दौरान उन्होंने आदर्श चुनाव आचार संहिता का दृढ़ता से पालन करवाने के निर्देश दिए।
इनमें चुनाव पर्चा ऑब्जर्वर, सहायक पर्चा ऑब्जर्वर, वीएस टीम, वीवी टीम, मतगणना टीम, उड़ननदस्ता, एसएस टीम शामिल थी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव 15 अक्तूबर को है, जबकि मतगणना 19 अक्तूबर को होगी।
20 सितंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 20 से 27 सितंबर तक प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 29 को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि एक अक्तूबर को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। इस दौरान रविवार को अवकाश दिवस होगा।
यहां भरे जाएंगे नामांकन पत्र
पंचकूला विधानसभा क्षेत्र : पंजीयन अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी(ना.) पंचकूला के कोर्ट रूम में।
कालका विधानसभा क्षेत्र : पंजीयन अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी (ना.) कालका कार्यालय में।
सिर्फ तीन वाहनों की इजाजत
चुनाव आयोग की हिदायतों के मुताबिक नामांकन भरते समय प्रत्याशी के साथ तीन वाहन और कार्यालय में चार व्यक्तियों को अनुमति मिलेगी। कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में पार्टियों से जुड़ा कोई भी व्यक्ति या वाहन खड़े नहीं होंगे।
सिंगल विंडो सिस्टम
प्रशासन की ओर से कालका और पंचकूला में सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की विशेष व्यवस्था की गई है। यदि कोई प्रार्थना पत्र दोपहर 12 बजे तक प्राप्त होता है तो शाम छह बजे उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। 12 बजे के बाद मिलने वाले प्रार्थना पत्र पर स्वीकृति अगले दिन मिलेगी।
77 संवेदनशील, 26 अतिसंवेदनशील बूथ
दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 77 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। इनमें कालका में 27 व पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में 50 हैं। जबकि अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों की संख्या 26 है, जिनमें 14 कालका विधानसभा क्षेत्र और 12 पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में हैं।
ये होगा पूरा चुनाव शेड्यूल
20 सितंबर
अधिसूचना जारी
20-27 सितंबर
नामांकन दाखिल करने की अवधि
29 सितंबर
नामांकन पत्रों की जांच
01 अक्तूबर
नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं
15 अक्तूबर
मतदान
19 अक्तूबर
मतगणना
चुनाव आयोग की हिदायतें
- चुनाव के दौरान एक उम्मीदवार 28 लाख रुपये तक की राशि खर्च कर सकता है।
- नामांकन पत्र दाखिल करने से दो महीने पहले यदि उम्मीदवार ने 10 लाख या इससे ज्यादा पैसे बैंक से निकलवाए तो उसकी जानकारी ली जाएगी। इस संबंध में बैंकों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
- एक लाख रुपये से अधिक की निकासी की जा रही है तो इसका ब्योरा देना होगा।
- उम्मीदवार के वाहन में अधिकतम 50 हजार रुपये कैश रखे जा सकते हैं।
- एजेंट के वाहन से राशि मिलती है तो उसे भी जानकारी देनी होगी कि किस उद्देश्य के लिए उसके पास पैसे हैं। नियमों के खिलाफ राशि पाई जाएगी तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।
- नोडल अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त को कर कोई भी जानकारी दी जा सकती है।
- वाहनों में अवैध तौर पर गिफ्ट पाए जाने पर ऐसे सामान को जब्त कर कार्रवाई की जा सकती है।
- यदि कोई मतदाताओं को डराता, धमकाता है या प्रलोभन देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
- ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।