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हरियाणा विस चुनावः आज से थम गया प्रचार और शोर-शराबा, उल्लंघन किया तो सजा-जुर्माना दोनों

Sat, 19 Oct 2019 06:10 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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चुनाव प्रचार - फोटो : फाइल फोटो
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हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 जीतने के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा प्रचार-प्रसार आज शाम छह बजे से थम गया। अब राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी प्रकार की बैठक या जनसभाएं नहीं कर सकेंगे। वहीं बाहर से आए प्रचारकों को भी इलाका छोड़कर जाना होगा।
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इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने जिला चुनाव प्रशासन व पुलिस प्रशासन को निर्देश दिये हैं कि कल्याण मंडप व सामुदायिक केंद्र इत्यादि का निरीक्षण करें कि कोई बाहरी व्यक्ति इन परिसरों में न हो। इसके अलावा गेस्ट हाउस और सरायों में रहने वालों की सूची पर भी निगरानी रखी जाए।

निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं पर नाकाबंदी की जाए और बाहर से आने वाले वाहनों पर नजर रखी जाए। व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की पहचान की जाए कि वह संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता है या नहीं।
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उल्लंघन किया तो सजा और जुर्माना दोनों

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत 48 घंटों पहले किसी भी तरह का प्रचार-प्रसार बंद हो जाता है। अब अगले 48 घंटों तक कोई भी उम्मीदवार न तो किसी तरह की जनसभा आयोजित कर सकता है और न ही उसमें शामिल हो सकता है।

किसी भी तरह की चुनावी सामग्री को सिनेमाटोग्राफी, टेलिविजन या अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट या थियेटर प्रोग्राम या अन्य मनोरंजक कार्यक्रम भी नहीं किया जा सकता। इस समयावधि के दौरान लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।

इसके अलावा, पोलिंग बूथ के 100 मीटर की परिधि में कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी अपना प्रचार नहीं कर सकती। यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 126 उपधारा (1) की उल्लंघना की जाती है तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा या जुर्माना लगया जा सकता है या दोनों ही सजाएं दी जा सकती है।
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