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नाभा जेल ब्रेक के दौरान फरार आतंकी हरमिंदर मिंटू बरी, ये आरोप लगा था

Fri, 05 May 2017 09:48 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला(पंजाब)
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हरमिंदर सिंह मिंटू - फोटो : file photo
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नाभा जेल ब्रेक के दौरान फरार हुआ आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू वीरवार को नाभा गैस बाटलिंग प्लांट बम मामले में बरी कर दिया गया। यह फैसला अतिरिक्त सेशन जज रवदीप सिंह हुंदल की अदालत की तरफ  से सुनाया गया।
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थाना सदर नाभा की पुलिस की ओर से यह मामला 18 जनवरी 2010 को दर्ज किया गया था। इसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने बचाव पक्ष के वकील बरजिंदर सिंह सोढी की दलीलों के साथ सहमत होते हुए मिंटू को बरी कर दिया।

केस फाइल के अनुसार गैस प्लांट के डिप्टी मैनेजर सतीश कुमार ने थाना सदर नाभा के प्रमुख को सूचना दी थी कि गैस प्लांट के पास संदिग्ध हालत में कोई वस्तु पड़ी है। पुलिस ने जा कर देखा तो वह एक जीवित बम था।
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इस संबंधित पुलिस की तरफ  से तुरंत फौज को सूचित किया गया और फौज की टुकड़ी की तरफ  से इसका निरीक्षण किया गया। परंतु वह इस बम को बंद करने का पूरा समान न होने संबंधित कह कर वापस चले गए थे। जिसको बाद में पीएपी जालंधर की टीम की तरफ  से बंद कर सही सलामत बरामद कर लिया गया था।
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नाभा जेल ब्रेक के वक्त भी फरार हुआ था मिंटू

हरमिंदर सिंह मिंटू
जिक्रयोग है कि पुलिस की तरफ  से इस मामले में जसवीर सिंह निवासी मालेरकोटला, हरजंट सिंह निवासी गुरदासपुर, बाबा बख्शीश सिंह निवासी पटियाला, परगट सिंह निवासी संगरूर को गिरफ्तार किया गया था।

इनको अदालत की तरफ  से 3 मार्च 2014 को बरी कर दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने 16 दिसंबर 2014 को हरमिंदर सिंह मिंटू को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। इसका निपटारा करते हुए वीरवार को अदालत की तरफ  से मिंटू को बरी कर दिया गया।

 27 नवंबर 2016 को हुए नाभा जेल ब्रेक दौरान हरमिंदर सिंह मिंटू समेत करीब छह व्यक्ति फरार हो गए थे। इस संबंध में पुलिस की तरफ  से मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई थी।

 
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