हरियाणा सरकार गोमांस खाने पर कड़ी सजा का प्रावधान करने जा रही है। इसके लिए मसौदा तैयार किया जा रहा है।
कुरुक्षेत्र में आयोजित गोरक्षा सम्मेलन में पहुंचे कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि सरकार ने ऐसे कानून का मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत बीफ खाने वाले को 5 साल कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माना भुगतना होगा।
फिलहाल इस मसौदे को राष्ट्रपति के पास भेजा है, उनके हस्ताक्षर होते ही यह कानून की शक्ल ले लेगा। धनखड़ ने कहा कि आज देश में बीफ खाने पर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन हरियाणा सरकार इस मुद्दे पर कड़ा कानून लाने जा रही है।
हरियाणा की धरती पर गोकशी करने वाले को 10 साल कैद होगी और गोमांस खाने वाले को पांच साल कैद। उन्होंने कहा देसी गाय के दूध से सरकार प्रोडक्ट बनाकर बेचेगी।