पत्र में पैरोल के बारे में मांगी गई रिपोर्ट में डेरा प्रमुख पर सीबीआई कोर्ट द्वारा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में भी दोषी करार दिए जाने के अलावा दो अन्य मामले लंबित होने का भी उल्लेख किया गया है। अब जिला प्रशासन को डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल को लेकर अपनी अनुशंसा सौंपनी है।
दो मामलों में सजा काट रहा है डेरा प्रमुख
डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सीबीआई कोर्ट द्वारा 25 जुलाई 2017 को दो साध्वियों के साथ दुष्कर्म का दोषी करार दिया गया था। सीबीआई कोर्ट ने 28 अगस्त 2017 को दोनों मामलों में 10-10 साल की कैद और 15-15 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके अतिरिक्त एक सांध्य दैनिक के संपादक रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले में भी सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत सिंह को दोषी करार दिया था।
राम रहीम को पैरोल देने के संबंध में रोहतक जेल के अधीक्षक ने पत्र भेजा है। जेल मैनुअल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। - अशोक गर्ग उपायुक्त, सिरसा