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गुड़िया मर्डर केस : आईजी जैदी ने अदालत में ही सुनवाई की मांग की

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चंडीगढ़। गुड़िया मर्डर केस के आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में सस्पेंड आईजी जहूर जैदी ने सीबीआई अदालत में याचिका दायर कर अदालत में उपस्थित होकर सुनवाई शुरू करने की मांग की है। अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ केस में अन्य आरोपियों के वकीलों को भी नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के चलते न तो जमानत मिल पाई है और न ही केस का ट्रायल शुरू हो सका है। इससे पहले उनकी याचिका को खारिज किया जा चुका है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट होने के नाते जेल में सुविधा की मांग थी। अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी।
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बता दें कि जुलाई 2017 में शिमला स्थित कोटखाई के एक स्कूल की छात्रा लापता हो गई थी। दो दिन बाद जंगल से उसका शव मिला था। एसआईटी ने एक स्थानीय युवक समेत पांच मजदूरों को गिरफ्तार किया। इनमें सूरज नामक एक नेपाली युवक भी शामिल था। कोटखाई थाने में 18 जुलाई 2017 को सूरज की मौत हो गई। सीबीआई जांच में सामने आया कि पुलिस के टॉर्चर से सूरज की मौत हुई। इस केस में सीबीआई ने आईजीपी जहूर एच जैदी, एसपी डीडब्ल्यू नेगी, ठयोग डीएसपी मनोज जोशी, कोटखाई के पूर्व एसएचओ राजिंदर सिंह, एएसआई दीप चंद, हेड कांस्टेबल्स सूरत सिंह, मोहन लाल, रफिक अली और कांस्टेबल रंजीत को आरोपी बनाया था।
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