पुनर्वास कॉलोनियों के मकानों में अब आंगनबाड़ी और क्रेच खोले जा सकते हैं। सीएचबी ने सोमवार को यह राहत दी है। सीएचबी ने पुनर्वास कॉलोनियों के तहत बने मकानों में कुछ विशेष कारोबार की छूट दी है, जिसमें मोबाइल, टीवी, रेडियो रिपेयर, कंप्यूटर सेंटर, सेंटरी शॉप और बिजली की दुकान खोलने की मंजूरी है।
साथ ही यह भी निर्णय लिया है कि यहां पर नाई की दुकान नहीं खुल सकती है। सीएचबी के अनुसार नाई की दुकान के लिए एक यूनीफार्म पॉलिसी बनाने के लिए संपदा विभाग से बात चल रही है।
सीएचबी चेयरमैन मनिंदर सिंह बैंस का कहना है कि क्रेच सिर्फ उन मकानों में ही खुल सकता है, जिनका एरिया 50 स्क्वेयर मीटर से ज्यादा हो और कवर एरिया भी 50 प्रतिशत तक हो। क्रेच में बच्चों के बैठने और उनकी केयर की पूरी सुविधा होनी चाहिए। सिर्फ योग्य व्यक्ति ही क्रेच और आंगनबाड़ी चला सकते हैं। इसके लिए सीएचबी से पहले लिखित में मंजूरी लेने की जरूरत है।