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हरियाणा: सी और डी श्रेणी कर्मियों के लापता होने व मृत्यु पर माफ होगा सरकारी लोन, एडवांस रकम भी नहीं वसूली जाएगी

Wed, 15 Dec 2021 12:48 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

हरियाणा में वित्त विभाग ने लोन व एडवांस माफी के नियम शर्तों को जारी किया है। अब सी और डी श्रेणी के कर्मचारी के निधन व लापता होने पर सरकारी लोन माफ कर दिया जाएगा। वहीं आश्रितों से एडवांस ली गई रकम भी नहीं वसूली जाएगी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों की मृत्यु या गुमशुदगी पर सरकारी लोन व एडवांस माफ होंगे। हरियाणा सरकार कर्मचारियों के आश्रितों से वसूली नहीं करेगी। वित्त विभाग ने लोन-एडवांस माफी के नियम-शर्तें जारी कर दी हैं। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने मंगलवार को सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, डीसी व आहरण एवं वितरण अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेज दिया है।

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विवाह, साइकिल, गेहूं व त्योहार एडवांस को माफ करने के लिए विभागाध्यक्ष ही सक्षम अधिकारी होंगे। अगर एक परिवार में दो कर्मचारी हैं तो गृह व कंप्यूटर एडवांस ब्याज सहित एक के ही मामले में माफ किया जाएगा। स्कूटर व मोटर साइकिल एडवांस को ब्याज सहित तभी माफ किया जाएगा, अगर कर्मचारी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है।

वित्त सचिव ने कहा है कि विभागाध्यक्ष इस तरह के मामलों को अपने स्तर पर निपटा सकेंगे। उन्हें वित्त विभाग को कोई संदर्भ भेजने की जरूरत नहीं है। माफ किये जाने वाले लोन की राशि विभागाध्यक्ष सरकार की तरफ से पीएनबी बैंक में जमा कराएंगे। जबकि कर्मचारी के खाते में खड़ी लोन, एडवांस की राशि को बट्टे खाते में डाला जाएगा।

लकड़ी आधारित उद्योगों को मिलेंगे नए लाइसेंस

हरियाणा सरकार ने काष्ठ यानि लकड़ी आधारित उद्योगों को नए लाइसेंस देने का निर्णय लिया है। लकड़ी के उद्यमियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार यह कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में लकड़ी की उपलब्धता को देखते हुए सरकार ने नए लाइसेंस देने के लिए 15 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 15 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है। वन मंत्री कंवर पाल ने बताया कि लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति ने पंचकूला, यमुनानगर, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और झज्जर जिला के लिए ऑनलाइन पोर्टल www.haryanaforest.gov.in खोल दिया है। इच्छुक उद्यमी इस पर आवेदन कर सकते हैं। नियम एवं शर्तें व आवश्यक दिशा-निर्देश उद्यमियों के लिए वन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

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