पंजाब के मेडिकल कालेजों में पंजाब के कोटे से दाखिले के लिए अब राज्य से दसवीं पास होना जरूरी नहीं रहा। पंजाब सरकार ने भी पुराने नियम के मुताबिक ही काउंसलिंग की है।
यह जानकारी कई याचिकाओं पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के जस्टिस जी.एस.संधावालिया की बेंच को दी। पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 1996 की नोटिफिकेशन के मुताबिक कहीं से भी दसवीं पास छात्र मेडिकल में दाखिले के लिए आवेदन कर सकता था, लेकिन इस साल सात मार्च को नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई।
इस नोटिफिकेशन के तहत राज्य में मेडिकल में दाखिले के लिए पंजाब से दसवीं होना अनिवार्य कर दिया गया था। अब सरकार ने हाईकोर्ट को जानकारी दी है कि मेडिकल सीटों पर काउंसलिंग वर्ष 1996 की नोटिफिकेशन के मुताबिक ही की गई है।